
Jamshedpur. जमशेदपुर के अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट में JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार पेश हुए. उन्होंने अदालत के समक्ष माफी व्यक्त की और आश्वासन दिया कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि शहर में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कैसे हो गए और निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों रही. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो भी निर्माण निर्धारित मानकों और नक्शे के अनुरूप नहीं है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जिन अवैध ढांचों पर कार्रवाई लंबित है, उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए और इसकी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत की जाए. कोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आदेशों का अनुपालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने पूछा कि जेएनएसी ने हलफनामा दायर कर यह क्यों नहीं बताया कि उसने पार्किंग कब्जा करनेवालों व अवैध निर्माण करनेवाले बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है तथा उसे टेबुलर चार्ट में कोर्ट के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किया.

खंडपीठ ने जेएनएसी को दो दिन का समय प्रदान करते हुए कहा कि निर्देश के आलोक में शपथ पत्र के माध्यम से टेबुलर चार्ट में सारी जानकारियां दी जाये, अन्यथा अवमानना के तहत डिप्टी म्युनिसिपल कमीश्नर को सजा सुनाने पर वह मजबूर होगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की.



