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    Home»Breaking News»Jharkhand: झारखंड में अपराध पीड़ितों को मिलेगा 3 लाख तक का मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किए आदेश
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    Jharkhand: झारखंड में अपराध पीड़ितों को मिलेगा 3 लाख तक का मुआवजा, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

    News DeskBy News DeskFebruary 27, 2026
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    Ranchi. झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को उचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है। राज्य सरकार के गृ़ह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार तेजाब हमला, बलात्कार से घायल को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपये है।

    नाबालिग के शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख, यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं) के लिए 50 हजार ,किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख, स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) में भी 2 लाख, आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) में 1 लाख रुपए, शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक जलना (तेजाब हमला को छोड़कर) में 2 लाख रुपये, भूर्ण हानि में 50 हजार रुपये, प्रजनन क्षमता की हानि में 1.5 लाख रुपये, सीमा पर दो तरफा फायरिंग से पीड़ित महिला की स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत या अधिक) पर 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।

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    Jharkhand: Crime victims in Jharkhand will get compensation up to Rs 3 lakh Jharkhand: झारखंड में अपराध पीड़ितों को मिलेगा 3 लाख तक का मुआवजा orders issued by the Home Department गृह विभाग ने जारी किए आदेश
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