Ranchi.नये कानून (बीएनएसएस की धारा-479) के तहत शनिवार को निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जमानत दे दी. इससे पहले पूजा सिंघल की ओर से नये कानून के तहत दायर जमानत याचिका पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. इसके बाद पूजा सिंघल को राहत देते हुए कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की. साथ ही जमानत को लेकर दो-दो लाख रुपये के दो निजी मुचलकों पर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया.
इसके अलावा पूजा सिंघल को अपना पासपोर्ट पीएमएलए कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया. आदेश के बाद पूजा सिंघल की ओर से दो-दो लाख का दो मुचलके और पासपोर्ट जमा किया गया. इसके बाद कोर्ट से रिहाई संबंधी आदेश मिलने के बाद जेल से वह देर शाम निकलीं.