Ranchi. राज्य के स्कूली बच्चों का अपार आइडी बनाने में हो रहे परेशानी को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर्याप्त साक्ष्य के साथ बच्चों की नामांकन पंजी के रिकॉर्ड में वन टाइम सुधार कर सकते हैं. शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि यूआइडीएआइ द्वारा बच्चों के आधार में पर्याप्त साक्ष्य के साथ उनके नाम, जन्म तिथि व अन्य रिकाॅर्ड में वन टाइम संशोधन का प्रावधान किया गया है.
इसके आलोक में जिलों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों की नामांकन पंजी एवं यू डायस प्लस में बच्चों के रिकाॅर्ड को प्रधानाध्यापक बच्चों के माता-पिता से पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर एक बार संशोधन कर सकते हैं. इसके लिए साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र लिया जा सकता है. इस आधार पर नामांकन पंजी में वन टाइम संशोधन किया जा सकता है. जिससे कि आधार कार्ड व स्कूल पंजी में बच्चे के रिकाॅर्ड में एकरूपता हो एवं उसका अपार आइडी बन सके.
नामांकन पंजी व आधार कार्ड में एकरूपता नहीं
शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों का अपार आइडी बनाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए बच्चों की स्कूल पंजी व आधार कार्ड के रिकाॅर्ड में एकरूपता होना अनिवार्य है. राज्य भर से यह शिकायत मिल रही थी कि कई बच्चों की नामांकन पंजी व आधार कार्ड के रिकाॅर्ड में एकरूपता नहीं होने के कारण अपार आइडी नहीं बन पा रहा है. इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिशु पंजी में वन टाइम संशोधन का अवसर दिया है.