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BIHAR : अब जमीन के सर्वे में उपस्थिति अनिवार्य नहीं, ऑनलाइन हो सकते हैं शामिल

  • भू-अभिलेख की जानकारी के लिए वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन लाॅगइन करना होगा 
  • वंशावली की पड़ेगी जरूरत, उद्घोषणा की तिथि से एक माह में अपलोड करना होगी वंशावली 

पटना. बिहार सरकार ने 1534 अंचलों के ग्रामीण इलाकों में चल रहे जमीन के सर्वे में लोगों को बड़ी राहत दी है. अब तक लोगों के सामने यह बड़ी समस्या थी कि जमीन सर्वे के लिए या सर्वे के दौरान लोगों को जमीन के पास उपस्थिति अनिवार्य होगी. लेकिन जब बात अब सामने आयी है उसके अनुसार सर्वे के दौरान भूस्वामी को मौजूद रहने की शर्त अनिवार्य नहीं है. अगर कोई बाहर यानी दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं, तो वे जमीन सर्वे से संबंधित प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट के अलावा भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया बतायी गयी है जिसे लोग समझकर ऑनलाइन ही प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं. वेबसाइट से जमीन के सर्वे में कोई भी व्यक्ति जहां रहते हैं, वहीं से शामिल हो सकते हैं. सर्वे के चरणबद्ध प्रावधानों या प्रक्रियाओं की अपडेट जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऑनलाइन दे रहा है जबकि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर भी इसकी जानकारी दी जा रही है.

जानें क्या है प्रक्रिया

बिहार सरकार की आफिसियल वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर इसकी पूरी जानकारी दी गयी है. जमीन मालिक ऑनलाइन प्रक्रिया को जान-समझ सकते हैं. जरूरी दस्तावेज भी वह वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं.इसके लिए वेबसाइट dilrs.bihar.gov.in पर नाम और मोबाइल नंबर डालकर पहले निबंधन कराना होगा. इसमें बड़ी जरूरत वंशावली अपलोड करने की आयेगी. उद्घोषणा की तिथि से एक माह के अंदर यह काम पूरा करना होगा. पर्चा जारी होने पर इसे ऑनलाइन वेबसाइट या एप पर देख सकते हैं. अगर प्रकाशित प्रारूप में दिक्कत या आपत्ति है, तो दावा-आपत्ति भी ऑनलाइन कर सकते

वेबसाइट के अलावा बिहार सर्वे ट्रैकर एप पर भी मिलेगी जानकारी 

जमीन का पूरी जानकारी के लोग बिहार के सर्वे ट्रैकर एप पर भी देख सकेंगे. एप को पहले मोबाइल में अपलोड करना होगा. इससे लोगों को गांव व पंचायत के अनुसार संबंधित अमीन, कानूनगो और अंचल स्तरीय अमीन, कानूनगो और अंचल स्तरीय शिविर प्रभारी का नाम और मोबाइल की पूरी जानकारी मिल जायेगी. लोगों के आवेदन पर की जाने वाली कार्रवाई की सूचना भी उनके मोबाइल पर भेजी जायेगी. संतुष्ट नहीं होने पर लोग निर्धारित समयसीमा में दावा- आपत्ति कर सकेंगे. दावा-आपत्ति की पावती एवं सुनवाई की तिथि एसएमएस से उन्हें भेजी जाएगी. मौजा के सभी दावा-आपत्ति के विरुद्ध पारित आदेश देखने की सुविधा भी है. प्रारूप प्रकाशित खतियान एवं नक्शा देखने की सुविधा है.

फोन नंबर भी एप व वेबसाइट पर रहेगा मौजूद 

राज्य से बाहर अथवा दूसरे शहर में रहने वालों के लिए कई सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करायी है ताकि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिल सके. इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किये गये हैं. अगर किन्हीं को समस्या हो रही है, तो वे संबंधित कर्मी से बात कर सकते हैं. लोगों को सर्वे से जुड़े सभी प्रावधान की जानकारी देने के लिए राजस्व विभाग फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे रहा है.

 

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