Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
    Lahar ChakraLahar Chakra
    • Home
    • Jamshedpur
    • State
      • Jharkhand
      • Bihar
    • National
    • Politics
    • Crime
    • Elections
    • Automobile
    Lahar ChakraLahar Chakra
    Home»Breaking News»CBIC का फैसला; जिन संस्थाओं को GST पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, पर भुगतान करना आवश्यक है, वे ले सकते हैं अस्थायी TIN नंबर
    Breaking News

    CBIC का फैसला; जिन संस्थाओं को GST पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, पर भुगतान करना आवश्यक है, वे ले सकते हैं अस्थायी TIN नंबर

    News DeskBy News DeskJanuary 24, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn
    Follow Us
    Google News Flipboard
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email

    New Delhi. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि जिन संस्थाओं को जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के तहत कर भुगतान करना आवश्यक है, वे अब अस्थायी पहचान संख्या (टीआईएन) प्राप्त कर सकती हैं. सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है, ताकि उन संस्थाओं को टीआईएन जारी किया जा सके, जिन्हें जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ विशिष्ट प्रावधानों के तहत भुगतान करने की आवश्यकता है.

    माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों के तहत विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रमश: 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है. सीबीआईसी ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नियम 16ए पेश करते हुए कहा, ‘‘ जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन उसे अधिनियम के प्रावधान के तहत कोई भुगतान करना आवश्यक है, वहां उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है.

    Babulal Marandi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र को लिखा पत्र, संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग की

    जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में ऐसी संस्थाओं को टीआईएन जारी करने का निर्णय लिया था. इससे सुचारू कर भुगतान सुनिश्चित होगा, साथ ही उन लोगों पर अनुपालन का बोझ कम होगा जो नियमित रूप से कर योग्य गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं.

    Hemant Soren: CM हेमंत सोरेन ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की याचिका खारिज होने के खिलाफ हाइकोर्ट का रुख किया

    WhatsApp Channel Join Now
    Telegram Group Join Now
    CBIC's decision; Entities who are not required to register for GST but are required to make payments can obtain a temporary TIN number.
    Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link
    News Desk

    Related Posts

    Babulal Marandi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र को लिखा पत्र, संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग की

    September 1, 2026

    Hemant Soren: CM हेमंत सोरेन ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की याचिका खारिज होने के खिलाफ हाइकोर्ट का रुख किया

    September 1, 2026

    Highcourt Dicision: हाईकोर्ट ने नौकरी संबंधी परीक्षाएं रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका एकल पीठ को भेजी

    September 1, 2026
    Recent Post

    Babulal Marandi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र को लिखा पत्र, संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग की

    September 1, 2026

    Hemant Soren: CM हेमंत सोरेन ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की याचिका खारिज होने के खिलाफ हाइकोर्ट का रुख किया

    September 1, 2026

    Highcourt Dicision: हाईकोर्ट ने नौकरी संबंधी परीक्षाएं रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका एकल पीठ को भेजी

    September 1, 2026

    Income tax Return: आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या रिकॉर्ड 7.8 करोड़ के पार

    September 1, 2026

    Share Bazar: शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट, सेंसेक्स 121.48 अंक टूटा

    September 1, 2026
    Advertisement
    © 2026 Lahar Chakra. Designed by Forever Infotech.
    • Privacy Policy
    • Terms
    • Accessibility

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Join Laharchakra Group