


Chaibasa. पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड के बड़ा झींकपानी विद्युत विभाग के पूर्व बड़ा बाबू शंभू कुमार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने 5000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. इसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर में रिश्वत लेने का मामला 31मई 2023 को दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि टोंटो के बड़ा झींकपानी निवासी सागर हेससा ने अपने क्षेत्र में हॉलर मशीन और आटा चक्की चलाने के लिए 81100 रुपए विद्युत विभाग को 10 दिसंबर 2022 को जमा किया था.
उसे सही से मालूम नहीं रहने के कारण अधिक पैसा विद्युत विभाग में जमा कर दिया था. उस पैसे को वापस करने के लिए उसके द्वारा विभाग को आवेदन दिया गया था. टोंटो प्रखंड के विद्युत विभाग के बड़ा बाबू शंभू कुमार ने पैसे वापस करने के एवज में 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. सागर हेससा ने उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर को शिकायत दर्ज करायी थी. इसके बाद एसीबी के अधिकारी 31मई 2023 को टोंटो प्रखंड स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचे और शंभू कुमार को 5000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था.



