Chaibasa.प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी दीपक पांडेय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा का है. पीड़िता का पिता के बयान पर मुफस्सिल थाना में पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि 27 सितंबर 2020 की सुबह करीब सात बजे शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी ने इशारा करते हुए बताया कि पेट में दर्द हो रहा है. तब घर की महिलाओं के द्वारा देखा तो पता चला कि वह गर्भवती है. इस संबंध में बेटी ने बताया कि किराये पर रहनेवाला दीपक पांडे ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. बताया कि जब घर के सभी लोग काम करने जाते थे उसी समय डरा-धमकाकर दुष्कर्म करता था. दोषी दीपक पांडे गाड़ी चालक है. दीपक पांडे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव के मुंडासाई टोला का रहनेवाला है.
Chaibasa Court Verdict: दुष्कर्म के दोषी को चाईबासा कोर्ट ने सुनयी उम्रकैद की सजा
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