Jamshedpur NewsJharkhand NewsSlider

Chaibasa: क्रेडिट कार्ड दिया नहीं, CRPF के डिप्टी कमांडेंट को भुगतान के लिए आने लगे कॉल, अब एसबीआइ को 2 लाख हर्जाना देने का आदेश

Chaibasa. उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) क्रेडिट कार्ड को दोषी करार देते हुए अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने बैंक के एसबीआइ क्रेडिट कार्ड को 1,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ 25,000 रुपये का कानूनी खर्च व 25,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति भरपाई करने का आदेश दिया है. दरअसल, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सच्चिदानंद मिश्रा ने वर्ष 2018 को उपभोक्ता आयोग के न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी थी. मामले की शुरुआत तब हुई, जब डिप्टी कमांडेंट को एक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के बावजूद कार्ड प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्हें एसबीआई क्रेडिट कार्ड द्वारा बकाया भुगतान के लिए लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे. जब उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट की जांच की, तो पाया कि उनके नाम पर 5000 रुपये बकाया दिखाया गया है, जिससे उनका सिविल स्कोर प्रभावित हुआ.

9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 60 दिनों में भुगतान का आदेश

इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड की सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण मिश्रा को मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हुआ है. आदेश में यह भी कहा गया है कि एसबीआइ क्रेडिट कार्ड ने बिना कार्ड वितरण के ही बकाया राशि वसूलने की कोशिश की, जिससे डिप्टी कमांडेंट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. साथ ही उन्हें अपने हाउसिंग लोन में ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ा और उन्हें उनके कम सिविल स्कोर होने के कारण कार लोन से भी वंचित रहना पड़ा. अदालत ने एसबीआइ क्रेडिट कार्ड को 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें 9 प्रतिशत ब्याज दर भी शामिल है. भुगतान 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया गया है.

Share on Social Media
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now