New Delhi. केंद्र ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्तों के आठ रिक्त पदों को भरने के लिए बुधवार को पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये. सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सीआईसी पर अपीलों और शिकायतों के निवारण का जिम्मा है. उसकी अगुवाई मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं और आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं.
फिलहाल आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और दो सूचना आयुक्त हैं. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, सूचना आयोग में आठ सूचना आयुक्तों को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है. आदेश में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम में प्रावधान है कि सूचना आयुक्त ‘सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसे कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन-संचार माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो.’
मंत्रालय ने कहा कि जिनकी उम्र 65 हो चुकी है, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. मंत्रालय ने अन्य अर्हता शर्तें भी बतायी हैं. आदेश में कहा गया है कि जो इन शर्तों को पूरा करते हैं और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त होने के लिए इच्छुक हैं, वे 10 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र में अपना विवरण भेज सकते हैं.