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    Home»Breaking News»Citizen’s Charter Issued: अब 15 से 30 दिनों में बन जायेगा जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार ने निर्धारित की समय अवधि
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    Citizen’s Charter Issued: अब 15 से 30 दिनों में बन जायेगा जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार ने निर्धारित की समय अवधि

    News DeskBy News DeskDecember 14, 2024
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    Ranchi. राज्य सरकार द्वारा जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र जारी के लिए समय अवधि निर्धारित कर दी गयी है. कार्मिक विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर जारी किया गया है. इसमें जिला स्तर पर जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गयी है. सेवाएं देने वाले और अपीलीय अधिकारियों की भी भूमिका निर्धारित की गयी है. संबंधित अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों का निपटारा प्रत्येक सप्ताह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

    जिला में प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उपायुक्त अधिकृत
    सिटीजन चार्टर में जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र अधिकतम 15 दिनों में निर्गत करने के लिए उपायुक्त को अधिकृत किया गया है. तय अवधि में प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील की जा सकेगी. 15 दिनों में अपील का फैसला नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रधान सचिव या सचिव के स्तर पर मामले का निपटारा 15 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा.

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    अनुमंडल में अनुमंडल अधिकारी करेंगे निर्गत
    अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल अधिकारी 30 दिनों की समय-सीमा में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे. ऐसा नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जायेगी. 15 दिनों में वहां सुनवाई नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय होगा. सिटीजन चार्टर में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमंडल अधिकारी को अधिकृत किया गया है. वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे. निर्धारित अवधि तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जायेगी. 15 दिनों में उपायुक्त स्तर पर निपटारा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में फैसला लिया जायेगा.

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    at the sub-divisional level the sub-divisional officer will issue the caste certificate within a time limit of 30 days. Citizen's Charter Issued: Now caste and local certificate will be made in 15 to 30 days Jharkhand government has fixed the time period The Deputy Commissioner is authorized to issue the certificate in the district
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