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Court verdict: ओडिशा की अदालत ने हत्याकांड में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

Berhampur. ओडिशा के गजपति जिले की एक अदालत ने करीब 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) प्रदीप कुमार सामल ने बृहस्पतिवार को कुल 16 आरोपियों को 12 मार्च 2009 को होली के दिन पुरानी रंजिश के कारण सिबा नागाबांसा की परलाखेमुंडी के घासी साही स्थित उसके आवास पर बुरी तरह पिटाई करने के मामले में दोषी ठहराया। पिटाई से उसकी मौत हो गई थी.

लोक अभियोजक ब्रुंदाबन नायक ने बताया कि दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि 14 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. नायक ने बताया कि अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. नायक ने बताया कि आरोपियों ने होली खेलने के बाद गहरी नींद में सो रहे सामल के घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया था. छह दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसी दिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. नौ अगस्त 2010 को पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था और आरोपी जमानत पर थे.

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