New Delhi. सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय EPFO के सदस्य जल्द ही ATM के जरिए अपने खातों से धन निकाल सकेंगे. एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही. केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कथित तौर पर एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि श्रम मंत्रालय भारतीय कार्यबल को बेहतर सेवाएं देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति ATM के जरिए अपने दावों के तहत धनराशि पा सकेंगे. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकासी की सीमा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के 50 प्रतिशत तक होगी. EPFO की योजना कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (EDLI) योजना के तहत सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारियों को अधिकतम सात लाख रुपये दिए जाते हैं. इस प्रकार मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी निपटाए गए दावे के तहत धनराशि निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं.