Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
    Lahar ChakraLahar Chakra
    • Home
    • Jamshedpur
    • State
      • Jharkhand
      • Bihar
    • National
    • Politics
    • Crime
    • Elections
    • Automobile
    Lahar ChakraLahar Chakra
    Home»Crime»दिल्ली में चोरी के मामले में नए आपराधिक कानून के तहत पहली दोषसिद्धि, तीन महीने कैद की सुनायी सजा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक जुलाई को हुआ था लागू
    Crime

    दिल्ली में चोरी के मामले में नए आपराधिक कानून के तहत पहली दोषसिद्धि, तीन महीने कैद की सुनायी सजा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक जुलाई को हुआ था लागू

    News DeskBy News DeskOctober 7, 2024
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn
    Follow Us
    Google News Flipboard
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email

    New Delhi., सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली बार चोरी के एक मामले में 20 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देने का दावा किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि शकरपुर निवासी नीरज को एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए कानूनों के तहत चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई है.

    पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) जी. एस. सिद्धू ने कहा कि रोहिणी के बुध विहार इलाके में एक घर से कुछ आभूषण और कीमती सामान चोरी करने के आरोप में नीरज के खिलाफ नौ जुलाई को धारा 305 (ए) / 332 (सी) / 3 (5) के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया था. अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान होने के बाद अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सुनवाई के दौरान रोहिणी की एक अदालत में नीरज के खिलाफ आरोप तय किए गए. अधिकारी ने बताया कि अदालत को रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिलने के बाद यह साबित हो गया कि नीरज ने अपराध किया है. अदालत ने उसे दोषी करार दिया और नौ सितंबर को उसे तीन महीने की सजा सुनाई. डीसीपी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के तहत यह पहली दोषसिद्धि है.

    Jamshedpur: जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू का पैर में मोच, लगा प्लास्टर, चिकित्सको ने दी आराम की सलाह

    Jamshedpur: कीताडीह त्रिमूर्ति चौक के पास मारपीट करने और हवाई फायरिंग का आरोप
    WhatsApp Channel Join Now
    Telegram Group Join Now
    First conviction under new criminal law in theft case in Delhi Indian Judicial Code (BNS) came into force on July 1 sentence of three months imprisonment
    Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link
    News Desk

    Related Posts

    Jamshedpur: जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू का पैर में मोच, लगा प्लास्टर, चिकित्सको ने दी आराम की सलाह

    September 2, 2026

    Jamshedpur: कीताडीह त्रिमूर्ति चौक के पास मारपीट करने और हवाई फायरिंग का आरोप

    September 2, 2026

    Jamshedpur: एमजीएम और सदर अस्पताल में MRI व CT स्कैन की सुविधा, बढ़ेंगी सीटें, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की घोषणा

    September 2, 2026
    Recent Post

    Jamshedpur: जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू का पैर में मोच, लगा प्लास्टर, चिकित्सको ने दी आराम की सलाह

    September 2, 2026

    Jamshedpur: कीताडीह त्रिमूर्ति चौक के पास मारपीट करने और हवाई फायरिंग का आरोप

    September 2, 2026

    Jamshedpur: एमजीएम और सदर अस्पताल में MRI व CT स्कैन की सुविधा, बढ़ेंगी सीटें, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की घोषणा

    September 2, 2026

    Tata Steel Bonous: टाटा स्टील कर्मचारियों के बोनस मुद्दे पर इस सप्ताह फैसले की उम्मीद

    September 2, 2026

    Tata Motors: टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री अगस्त में 49 प्रतिशत बढ़ी, कंपनी ने 44,411 वाहन बेचे

    September 2, 2026
    Advertisement
    © 2026 Lahar Chakra. Designed by Forever Infotech.
    • Privacy Policy
    • Terms
    • Accessibility

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Join Laharchakra Group