Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रांची MP-MLA की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था. MP MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ CM ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है.
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी. यह छूट 16 दिसंबर तक दी गई है. साथ ही हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
ईडी ने हेमंत सोरेन को बनाया था आरोपी
झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया था. इस मामले में अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार झारखंड के सीएम को समन जारी किये, लेकिन हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऑफिस में हाजिर नहीं हुए.