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हाईकोर्ट ने ED को तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा, ईडी अधिकारियों से पूछताछ पर लगायी रोक

रांची. सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची के गोंदा थाने में ईडी अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है. इस केस की जांच सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी ने कराने का आग्रह ईडी ने हाईकोर्ट से की है. आज इसी मामले में सुनवाई हुई. पूर्व की सुनवाई में अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मांगा था. जिस पर उन्होंने जवाब सौंप दिया.

आज सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को अपना प्रतिउत्तर देने को कहा है. अदालत ने इसके लिए ईडी को तीन हफ्ते का समय दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद की जाएगी. आज की सुनवाई में ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.

ईडी अधिकारियों पर दर्ज केस को ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस चुनौती पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है. कोर्ट ने ईडी अधिकारी को खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा था.

ईडी के इन अधिकारियों पर केस

कपिल राज, एडिशनल डाइरेक्टर
देवव्रत झा, सहायक निदेशक
अनुमान कुमार
अमन पटेल
अज्ञात अधिकारी

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