


Ranchi. ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 दिसंबर यानी आज रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है. मुख्यमंत्री की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि निचली अदालत में 12 दिसंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. उन्होंने दलील दी कि यदि ऐसा होता है तो हाईकोर्ट में लंबित याचिका का महत्व खत्म हो जाएगा.
इस पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को निचली अदालत में स्थगन याचिका देते हैं, तो विशेष मजिस्ट्रेट अगली तारीख 18 दिसंबर के बाद तय करेंगे.अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 दिसंबर यानी शनिवार को हर हाल में एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और प्रक्रियागत पालन पर जोर देते हुए कहा कि समन की अवहेलना की स्थिति में अदालतों की कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी.



