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    Home»Breaking News»HighCourt JNAC: अनधिकृत निर्माण, नकशा विचलन और अतिक्रमण मामले में हाइकोर्ट का एक्शन, जमशेदपुर अक्षेस से 4 हफ्ते में मांगा नया हलफनामा, 29 अक्तूबर को होगी सुनवाई
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    HighCourt JNAC: अनधिकृत निर्माण, नकशा विचलन और अतिक्रमण मामले में हाइकोर्ट का एक्शन, जमशेदपुर अक्षेस से 4 हफ्ते में मांगा नया हलफनामा, 29 अक्तूबर को होगी सुनवाई

    News DeskBy News DeskSeptember 19, 2025
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    Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण, नक्शा विचलन और अतिक्रमण मामले में जमशेदपुर अक्षेस को चार सप्ताह के भीतर एक नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है.मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. प्रतिवादी-जेएनएसी को निर्देश दिया गया है कि वह अतिक्रमणकारियों और उन भवन स्वामियों के विरुद्ध उठाए गए कदमों के संबंध में आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया हलफनामा दाखिल करे, जिन्होंने अनधिकृत निर्माण किया है.

    हलफनामा सारणीबद्ध रूप में दाखिल किया जाए. इसके अतिरिक्त, जेएनएसी उन भवनों का विवरण भी प्रस्तुत करे, जिन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और उन भवनों का विवरण भी, जिन्हें ये प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं और फिर भी उन्हें पानी और बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. और क्या जिन भवनों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं, वे वाणिज्यिक दरों/घरेलू दरों पर बिजली/पानी का शुल्क अदा कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी.

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    29 अक्तूबर को होगी सुनवाई hearing to be held on October 29 High Court JNAC: High Court takes action in unauthorized construction HighCourt JNAC: अनधिकृत निर्माण map deviation and encroachment case seeks new affidavit from Jamshedpur Akshes within 4 weeks जमशेदपुर अक्षेस से 4 हफ्ते में मांगा नया हलफनामा नकशा विचलन और अतिक्रमण मामले में हाइकोर्ट का एक्शन
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