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Home»Headlines»RIMS लैब तकनीशियन नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फैसला, पुरानी निरस्त, नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी
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RIMS लैब तकनीशियन नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फैसला, पुरानी निरस्त, नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी

News DeskBy News DeskOctober 4, 2025Updated:October 4, 2025
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रांची. हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिम्स के लैब तकनीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त कर दी है. कुल 33 पदों पर नियुक्ति की जानी है. खंडपीठ ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को नियम सम्मत नहीं माना. अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही माना. अदालत ने रिम्स प्रशासन को तीन माह में लैब तकनीशियन के पद के लिए नियमों के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने कहा है कि जिन लोगों की नियुक्ति इस पद पर हो गई है और कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे है, वह नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक वैकल्पिक रूप से कार्य करते रहेंगे. यदि नई प्रक्रिया तीन माह में पूरी नहीं हो पाती है तो प्रभावित लोगों को सेवा विस्तार कोर्ट की अनुमति के बाद ही दिया जाएगा.

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इस संबंध में संतोष कुमार सिंह एवं अन्य ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल की थी. एकल पीठ ने लैब तकनीशियन की हुई नियुक्ति निरस्त कर दी थी और रिम्स को 12 सप्ताह के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था.

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अदालत ने इसके लिए प्रार्थी को रिम्स प्रशासन के पास अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था. एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी.

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