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    Home»Crime»Preventing overpriced liquor sales : एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची, तो ₹10,000 का जुर्माना, दुकान के कर्मचारी पर भी 5000 रुपये का जुर्माना
    Crime

    Preventing overpriced liquor sales : एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची, तो ₹10,000 का जुर्माना, दुकान के कर्मचारी पर भी 5000 रुपये का जुर्माना

    News DeskBy News DeskNovember 23, 2024Updated:November 23, 2024
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    Ranchi. उत्पाद विभाग ने एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री को रोकने के लिए एजेंसी और कर्मचारी पर अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया है. इसके तहत दुकान के कर्मचारी पर 5,000 रुपये और एजेंसी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. उत्पाद विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. राज्य के उत्पाद आयुक्त ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया है. आदेश के प्रति सभी सहायक उत्पाद आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक को भेजी गयी है.

    जारी आदेश में कहा गया है कि समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री की खबरें प्रकाशित हो रही हैं. साथ ही अन्य स्रोतों से भी इससे संबंधित सूचनाएं मिल रही हैं. एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री से सरकार और विभाग की छवि धूमिल होती है. एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए आदेश जारी किये गये हैं, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. यह संबंधित अधिकारियों की कर्तव्यहीनता को दर्शाता है.

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    सहायक उत्पाद आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक को अप्रैल 2022 में ही आदेश जारी कर जिला प्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में रखा गया है. इसलिए सक्षम अधिकारियों को एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए दुकानों का निरीक्षण करने और कर्मचारियों व एजेंसियों पर अर्थदंड लगाने का निर्देश दिया जाता है. एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री करने पर दुकान में कार्यरत कर्मचारियों पर पांच हजार और संबंधित एजेंसी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जायेगा. एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री के मामले में की गयी कार्रवाई की सूचना इमेल या व्हाट्सऐप नंबर 6200459412 या 6200482331 पर देना आवश्यक होगा.

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    a fine of ₹10000 will be imposed and the shop employee will also be fined ₹5000 If liquor is sold at a price higher than MRP Preventing overpriced liquor sales:
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