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    Home»Breaking News»Jamshedpur : चेक बाउंस मामले में डिमना वसुंधरा स्टेट निवासी को 6 माह की सजा, 4 लाख का जुर्माना
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    Jamshedpur : चेक बाउंस मामले में डिमना वसुंधरा स्टेट निवासी को 6 माह की सजा, 4 लाख का जुर्माना

    News DeskBy News DeskJuly 31, 2025
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    जमशेदपुर.  प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए डिमना वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उन्हें भारतीय विधि की धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और 3 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है.

    यह मामला गंगा टेंट हाउस के प्रोपराइटर विनीत धीमान द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को अदालत में दर्ज कराया गया था. आरोप था कि मार्च 2022 में मुकेश प्रसाद सिंह ने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह में टेंट, भोजन और अन्य आयोजनों की जिम्मेदारी गंगा टेंट हाउस को सौंपी थी.

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    पूरा काम कुल 13 लाख 25 हजार रुपये में तय हुआ था, जिसमें से सिर्फ 9 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया गया. बाकी बकाया राशि के भुगतान के लिए 3 लाख रुपये का चेक दिया गया, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने इसे बैंक में प्रस्तुत किया तो वह चेक बाउंस हो गया.

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    मामला अदालत पहुंचा, जहां शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिंहा और बबीता जैन ने पक्ष रखा. लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और आर्थिक दंड सुनाया. इस फैसले को चेक बाउंस मामलों में सख्ती के एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.

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    fined Rs 4 lakh in check bounce case Jamshedpur: Dimna Vasundhara State resident sentenced to 6 months imprisonment
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