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Jamshedpur: Jamshedpur Industrial Town पर फैसले में पेंच, पहले सुप्रीम कोर्ट से याचिका सुनी जायेगी, फिर हाइकोर्ट सुनेगा मामला, याचिकाकर्ता बोले, ‘निराश हूं, पर नाउम्मीद नहीं’

 

Jamshedpur.जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन के फैसले में अभी पेंच बरकरार है. शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाये जाने से संबंधित सरकार की अधिसूचना को चुनाैती देनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि जमशेदपुर के जवाहरलाल शर्मा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में दायर रिट संख्या 549 के तहत पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से सहमति जतायी थी कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जा सकता है. यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.इसके बाद खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित होने के बाद सुनवाई निर्धारित की.

अब इंडस्ट्रियल टाउन बनाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाइकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से याचिका निष्पादित होने के बाद सुनवाई होगी.सुप्रीम कोर्ट में जवाहरलाल शर्मा के लंबित याचिका की सुनवाई 20 सितंबर को संभावित है.

झारखंड हाइकोर्ट में सौरभ विष्णु सहित शहर के लगभग 50 से अधिक लोगों ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाये जाने से संबंधित सरकार की अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता सौरभ विष्णु ने कहा कि मैं निराश हूं कि जनता की आवाज नहीं सुनी गयी. लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. जमीनी स्तर पर लोगों को अपने अभियान से जोडूंगा.

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