


जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, पशु कल्याण से जुड़े नियमों का प्रभावी अनुपालन, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई, पशु परिवहन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन तथा पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि पशु कल्याण केवल प्रशासनिक कार्रवाई का विषय नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने संबंधित विभागों को पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने मीट शॉप, पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर आदि को चिन्हित करने के लिए संबंधित विभागों एवं नगर निकायों को संयुक्त टीम गठित कर अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए तथा पात्र प्रतिष्ठानों का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
आवारा पशुओं के लिए विशेष अभियान
उपायुक्त ने नगर निकायों को आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। अभियान के दौरान पशुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़कर निर्धारित गौशाला या आश्रय स्थल में भेजने को कहा गया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी पशु का स्वामी गौशाला से अपने पशु को वापस लेना चाहता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत गौशाला में पशु के खानपान और देखभाल के लिए तय शुल्क का भुगतान करने के बाद उसे वापस प्राप्त करने की सुविधा दी जाए। प्रशासन का उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ पशु मालिकों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है।
मुर्गा लड़ाई जैसी गतिविधियों पर रोक
बैठक में मुर्गा लड़ाई जैसी पशु क्रूरता से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा नियमित जांच और अभियान चलाने को कहा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत करने और इस तरह की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
स्लॉटर और मीट बिक्री के स्थान अलग रखने का निर्देश
मीट शॉप के संचालन को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पशु वध के लिए निर्धारित स्थान और मांस की बिक्री के स्थान अलग-अलग होने चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारिब, पशुपालन विभाग के पदाधिकारी, गौशाला के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

