Ranchi. झारखंड औद्योगिक नीति के प्रावधान में अहम बदलाव किया गया है. इस नीति से जीएसटी इंसेंटिव से संबंधित प्रावधान को हटा कर जीएसटी रिइंबर्समेंट का प्रावधान लागू किया गया है. यह प्रावधान झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति, झारखंड टेक्सटाइल व फुटवेयर नीति, झारखंड ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट नीति और झारखंड औद्योगिक नीति में लागू होगा. राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व की औद्योगिक नीतियों में नेट वैट रिइंबर्समेंट अनुदान (ग्रांट) के रूप में औद्योगिक इकाइयों को दिया जा रहा था, लेकिन जीएसटी कर प्रणाली लागू होने के कारण स्टेट जीएसटी रिइंबर्समेंट औद्योगिक इकाइयों को देने का निर्णय लिया गया है. इस क्रम में विभिन्न औद्योगिक नीतियों में नेट वैट रिइंबर्समेंट के स्थान पर एसजीएसटी रिइंबर्समेंट की गणना राज्य के खजाने में वास्तविक वसूली के आधार पर की गयी है.
Jharkhand: औद्योगिक नीति का प्रावधान में बदलाव, GST इंसेंटिव की जगह रिइंबर्समेंट का प्रावधान लागू
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