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Jharkhand Court Dicision: झारखंड के इस कोर्ट ने सिर्फ़ 9 दिनों में ट्रायल पूरा कर सुना दिया अपना फैसला, जानें क्या है मामला

Ranchi. रांची सिविल कोर्ट ने एक मामले का ट्रायल मात्र 9 दिनों में पूरा कर केस का फैसला सुना दिया है. यह मामला रांची के जगरनाथपुर थाना से जुड़ा हुआ था, जिसमें रमजान अंसारी ने जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान पर हत्या की नियत से हमला करने का आरोप लगाया था। इस मामले में जगरनाथपुर थाना में कांड संख्या 237/2024 दर्ज किया गया था. पुलिस ने अपनी जांच पूरी करते हुए दिसंबर महीने में चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद यह केस सुनवाई के लिए 19 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. वहीं 20 फरवरी को कोर्ट ने IPC की धारा 341,323,325, 307,504 और धारा 34 में चार्जफ्रेम किया.

इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायुक्त 13 देवाशीष महापत्रा की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने इस मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया. इस केस का सेशन ट्रायल नंबर 112/2025 है. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने बहस की.

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