


Ranchi.झारखंड में सहायक आचार्य (प्राइमरी टीचर) नियुक्ति परीक्षा के परिणामों में हो रही देरी और टुकड़ों में रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया पर झारखंड हाइकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 13/2023) का पूर्ण परिणाम आखिर कब तक जारी किया जाएगा? सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आयोग थोड़ी-थोड़ी संख्या में रिजल्ट क्यों निकाल रहा है?
कोर्ट ने जानना चाहा कि सभी सफल परीक्षार्थियों का परिणाम एक साथ जारी करने में क्या बाधा आ रही है। दरअसल, यह मामला रामेश्वर महतो एवं अन्य द्वारा दायर याचिका के बाद चर्चा में आया। अब हाइ कोर्ट ने जेएसएससी सचिव को जवाबदेह ठहराते हुए समय सीमा स्पष्ट करने को कहा है।
इस आदेश के बाद अब आयोग को यह बताना होगा कि शेष सीटों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। यदि आयोग संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो आने वाले दिनों में कोर्ट इस पर कड़ा संज्ञान ले सकता है। इस खबर के बाद उन हजारों अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है जो महीनों से अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं।



