Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने इडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के शपथ पत्र पर प्रार्थी की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. साथ ही अदालत ने अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए प्रार्थी हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से अगली सुनवाई तक छूट प्रदान की. मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी. इससे पूर्व इडी की ओर से मामले में जवाब दायर किया गया. इस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व अधिवक्ता दीपांकर ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर कर एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत के आदेश को चुनौती दी है. हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा-205 के तहत दाखिल पिटीशन को एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया था तथा चार दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था. इडी ने समन का अनुपालन नहीं करने पर हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी है, जिसमें सुनवाई जारी है.