Close Menu
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Instagram
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Home
  • Jamshedpur
  • State
    • Jharkhand
    • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Lahar ChakraLahar Chakra
  • Jamshedpur
  • Jharkhand
  • Bihar
  • National
  • Politics
  • Crime
  • Elections
  • Automobile
Home»Breaking News»Jharkhand Highcourt: ‘जनजाति को आदिवासी कहना अपराध नहीं’, झारखंड हाइकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को किया रद्द
Breaking News

Jharkhand Highcourt: ‘जनजाति को आदिवासी कहना अपराध नहीं’, झारखंड हाइकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को किया रद्द

News DeskBy News DeskApril 26, 2025
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email LinkedIn Copy Link
Share
Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Email Copy Link

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने कहा है कि किसी जनजाति को ‘आदिवासी’ कहना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने सुनील कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का मामला बनाने के लिए पीड़ित को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) का सदस्य होना चाहिए.

अदालत ने कहा कि भारत के संविधान की अनुसूची में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं है और जब तक पीड़ित संविधान में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों की सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तब तक आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है.

अदालत लोक सेवक कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दुमका पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी. प्राथमिकी दर्ज कराने वाली पीड़िता ने दावा किया था कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है.

Election Commission ने बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में SIR का दिया आदेश

यह था आरोप

पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि वह सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक आवेदन देने के लिए कुमार से मिलने उनके कार्यालय गई थी. कुमार ने कथित तौर पर आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने पीड़िता को ‘‘पागल आदिवासी’’ कहा था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार ने उसे अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया और अपमानित किया. सुनील कुमार की वकील चंदना कुमारी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्होंने (कुमार) महिला की खास जाति या जनजाति का उल्लेख नहीं किया था और केवल ‘‘आदिवासी’’ शब्द का इस्तेमाल किया था.

Tata Group Controversy: टाटा ट्रस्ट के तहत संचालित दो ट्रस्ट ने हलफनामा दाखिल कर कामकाज पर सवाल उठाने के मेहली मिस्त्री के अधिकार को दी चुनौती

कुमार ने दलील दी कि यह कोई अपराध नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज की गई. अदालत ने आठ अप्रैल को पारित अपने आदेश में कहा कि लोक सेवक कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. अदालत ने प्राथमिकी और मामले से संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया.

Share. Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email Copy Link

Related Posts

Election Commission ने बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में SIR का दिया आदेश

October 16, 2026

Jamshedpur: गोलमुरी सब्जी मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, काफी मशक्कत के बाद पाया काबू

October 16, 2026

Tata Motors में 18 अक्टूबर को भी खुला रहेगा प्लांट, दशहरा पर 21 अक्टूबर को बंद रहेगा

October 16, 2026
Recent Post

Election Commission ने बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में SIR का दिया आदेश

October 16, 2026

Tata Group Controversy: टाटा ट्रस्ट के तहत संचालित दो ट्रस्ट ने हलफनामा दाखिल कर कामकाज पर सवाल उठाने के मेहली मिस्त्री के अधिकार को दी चुनौती

October 16, 2026

Share Bazar: एक दिन की बंपर तेजी के बाद शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट, सेंसेक्स, निफ्टी लुढ़का

October 16, 2026

Jamshedpur: गोलमुरी सब्जी मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, काफी मशक्कत के बाद पाया काबू

October 16, 2026

Jamshedpur: दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, चौक-चौराहों, मुख्य मार्गों और पूजा पंडालों में करीब 2000 जवान तैनात, ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से भी निगरानी

October 16, 2026
Advertisement
© 2026 Lahar Chakra. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Join Laharchakra Group