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    Home»Breaking News»Jharkhand Highcourt ने 67 आपराधिक अपीलों पर नहीं दिया फैसला; Supreme Court ने जतायी नाराजगी, मांगी रिपोर्ट, बोला- घटनाक्रम को ‘‘परेशान करने वाला’’ करार दिया
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    Jharkhand Highcourt ने 67 आपराधिक अपीलों पर नहीं दिया फैसला; Supreme Court ने जतायी नाराजगी, मांगी रिपोर्ट, बोला- घटनाक्रम को ‘‘परेशान करने वाला’’ करार दिया

    News DeskBy News DeskMay 5, 2025
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    New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में फैसला नहीं सुनाने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट पर नाराजगी जतायी. न्यायालय ने सोमवार को इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद 67 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से उन मामलों पर एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा है जिनमें फैसला सुनाना लंबित है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस घटनाक्रम को ‘‘परेशान करने वाला’’ करार दिया और कहा कि वह इस मुद्दे पर कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश बनाएगी.

    पीठ ने कहा,‘इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से चार सप्ताह में उन मामलों पर रिपोर्ट मांगी है जिनमें 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन आज तक निर्णय नहीं सुनाया गया है. शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह निर्देश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2024 तक खंडपीठ द्वारा सुनी गई 56 आपराधिक अपीलों में आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद फैसला नहीं सुनाया गया है.

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    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एकल पीठ के न्यायाधीश के समक्ष आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद 11 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया गया है. शीर्ष अदालत आजीवन कारावास की सजा पाने वाले चार दोषियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

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    याचिका में दावा किया गया था कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 2022 में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखा था, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जिसके कारण वे सजा में छूट का लाभ लेने में सक्षम नहीं थे.

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    Jharkhand Highcourt did not give verdict on 67 criminal appeals sought report Supreme Court expressed displeasure termed the incident as "disturbing"
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