Breaking NewsFeaturedJamshedpur NewsJharkhand News

भारत सरकार के आदेशानुसार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने अपने  क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक से बने एकल उपयोगी पदार्थ पर रोक लगाने के लिए चलाया जागरूकता अभियान

 

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल द्वारा अप्सिस्ट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2021 के नियमों के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात भण्डारण, वितरण बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है। भारत सरकार के आदेश के अनुसार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने अपने  क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक से बने एकल उपयोगी पदार्थ पर रोक लगाने के लिए

आम सूचना जारी कर दिया है, जिसके मद्देनजर एक जुलाई से निम्न प्लास्टिक से बनी सामग्री को प्रतिबंधीत किया जा रहा हैl
1. प्लास्टिक के छड़ी के साथ कान के कालिया l
2. गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की स्टिक, हैंडल से बना बैग l
3. प्लास्टिक के झंडे l
4. कैंडी , आईसक्रीम, मिठाई के डब्बे l
5. थर्मोकोल के बनी सामग्री l
6. निमंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक l
7. स्ट्रा, स्टिकर,प्लेट,कप l
इस विषय को ध्यान रखते हुए अक्षेष के विशेष पदाधिकारी  कृष्ण कुमार ने सर्वसाधारण को जागरूक करने के लिए बुधवार को साकची बाजार में जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान में हर वर्गो के लोगो को जोड़ने का कार्य किया जा रहा  ,जिससे प्लास्टिक से निजात मिलने में मदद मिलेगी। विशेष पदाधिकारी ने स्वयं दुकानदारों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का काम किया। इस अभियान में नगर प्रबंधक रवि भारती, जॉय गुड़िया, क्रिस्टीना कच्छप तथा स्वच्छता विशेषज्ञ सौरभ कुमार के साथ जमशेदपुर अक्षेस के जवान शामिल थेl

कुमार मनीष, 985 222 5588

Share on Social Media
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now