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जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंर्तगत पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुए के रोकथाम हेतु गठित निगरानी टीम ने प्रतिबंधित वस्तुओं को किया बरामद एवं वसूला जुर्मानाl जाने कौन-कौन सी एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है l

जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी  जगदीश प्रसाद यादव के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र अंर्तगत पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुए के रोकथाम हेतु निगरानी टीम बनाया गया है।

उक्त के आलोक में आज दिनांक 05.07.2022 को गुरुद्वारा स्टेशन रोड से बाटा चौक होते हुए जुगसलाई रेलवे फाटक तक अभियान चलाया गया, इस क्रम में आर. बी. प्लास्टिक, नारायण भंडार एवम टॉफिक बेकरी आदि दुकानों से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए मिला, प्रतिबंधित वस्तुए को जब्त करते हुए कुल 2500 रूपया जुर्माना वसूला गया। जाँच के क्रम में पाया कि कई दुकानदार जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए प्रतिबंधित वस्तुए के स्थान पर लकड़ी से बने कांटे, चम्मच, चाकू, कैंडी स्टिक, पेपर से बने स्ट्रॉ, थाली, प्लेटें, कप, गिलास एवं पत्ते से बने थाली व कटोरी आदि की विक्री कर रहे है। मौके पर सभी दुकानदारों से अपील की गयी कि वे सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहीम में अपनी सहभागिता सुनिशिचित करें एवं आम नागरिको से अपील की जाती है कि वे सामान की खरीदारी करने आये तो कपडे या जुट का थैला साथ में लेकर आये।

विदित हो कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम (4 ) के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है-
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।

2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि इसके साथ ही झारखण्ड राज्य में सभी आकार (हैंडल के साथ या बिना) मोटाई और रंग के पॉलीथिन कैरी बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
अभियान में मुख्य रूप से नगर प्रबन्धक  राजेंद्र कुमार, लूकेश कुमार सिंह, प्रभारी कर दारोगा  ज्ञानेश्वर प्रसाद, प्रभारी कर वसूलक  हितनारायण सिंह, सुपरवाइजर अजय कुमार सिंह, सहेंद्र सिंह, नवीन कुमार एवम अन्य कर्मी उपास्थित थे।

कुमार मनीष, 9852225588

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