Patna. पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले सभी चार आरोपियों की सजा को पटना हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील की है. सभी चार आरोपियों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत ने हैदर अली, मोजिबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज को सजा-ए-मौत दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. साथ ही उमर और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पटना में हूंकार रैली को संबोधित करने आए थे, जिसमें उनके संबोधन के दरमियान और उसके पहले बम विस्फोट किए गए थे.
विस्फोटों में छह लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे. इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से एनआईए जांच की मांग की थी. एनआईए ने इस मामले में 2014 में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी.
PM नरेंद्र मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले आरोपियों को उम्र कैद, पटना हाईकोर्ट का फैसला
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