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Madhu Koda: मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर रोक हटाने के लिए इडी हाइकोर्ट जाये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा : जांच एजेंसी की शिकायत को हाइकोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए था

New Delhi.सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धनशोधन के एक मामले में इडी को झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक हटवाने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी की शिकायतों को हाइकोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए था, क्योंकि मामला अब भी वहां लंबित है. पीठ ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष इडी की याचिका लंबित रखी जायेगी और इस बीच एजेंसी मुकदमे पर रोक हटाने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. पीठ ने हाइकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एजेंसी की याचिका दाखिल होने के सात दिनों के भीतर उस पर विचार करे. पीठ ने इडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि संबंधित तथ्यों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लायें और इस बीच हम आपकी याचिका को यहां लंबित रख रहे हैं.

इडी की याचिका 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध : पीठ ने इडी की याचिका को 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. इससे पहले इडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि इडी ने झारखंड हाइकोर्ट के आठ नवंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है. हाइकोर्ट ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने के विरुद्ध मधु कोड़ा की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक का आदेश जारी किया था. उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि 77 गवाहों में से 25 से पूछताछ हो चुकी है. इस स्टेज पर हाइकोर्ट मुकदमे पर रोक नहीं लगा सकता है. श्री राजू ने पीठ के सुझाव पर सहमति जताते हुए हाइकोर्ट में दायर की जानेवाली उनकी याचिका के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया. ज्ञात हो कि इडी रांची की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित पांच अन्य के खिलाफ करीब 3,500 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप तय किया था

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