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    Home»Breaking News»ओडिशा : 14 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी बरी, हाईकोर्ट के आदेश पर मिलेगी रिहाई
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    ओडिशा : 14 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी बरी, हाईकोर्ट के आदेश पर मिलेगी रिहाई

    News DeskBy News DeskMarch 10, 2025
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    कटक : ओडिशा उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए 42 वर्षीय हत्या के दोषी मदन कन्हार को बरी कर दिया, जिसने 14 साल जेल में बिताए थे. न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और चित्तरंजन दाश की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने शुक्रवार को कन्हार की आजीवन कारावास की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला ‘उचित संदेह से परे अप्रमाणित’ है.
    इस मामले में, अप्रैल 2005 में कंधमाल जिले के तित्रपंगा गांव के पास एक जंगल से 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था. कन्हार को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि उसकी मौत से कुछ दिन पहले मृतक के साथ उसका झगड़ा हुआ था.

    कंधमाल जिले के तित्रापंगा गांव के निवासी कन्हार को 13 अप्रैल 2005 को एक विवाद के बाद महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस संबंध में खजूरीपड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. फूलबनी की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी पाया और 2 जनवरी, 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, 14 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद, कन्हार को 19 अप्रैल, 2019 को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी. उसने 7 अप्रैल, 2008 को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेल आपराधिक अपील दायर की थी.

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    जस्टिस एसके साहू और चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने 7 मार्च को उसकी अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा, “इस मामले में, प्रत्यक्षदर्शी की गवाही में विसंगतियां, सबूतों की खोज में असंगतताएं और अनिर्णायक फोरेंसिक निष्कर्ष सामूहिक रूप से परिस्थितियों की एक अखंड श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहे हैं, जो पूरी तरह से अपीलकर्ता के अपराध की ओर ले जाती हैं.”

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    “कथित प्रत्यक्षदर्शी की गवाही में वह गुणवत्ता नहीं है जो निर्विवाद भरोसे के लिए आवश्यक है. इसके अलावा, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मौत की हत्या की प्रकृति की पुष्टि करती है, यह अपीलकर्ता को अपराध से निर्णायक रूप से नहीं जोड़ती है. पीठ ने कहा, “इसलिए, निर्विवाद और अकाट्य साक्ष्य के अभाव में, संदेह का लाभ अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता को मिलना चाहिए, क्योंकि केवल संदेह या कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.”

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