
New Delhi. सरकार ने वैश्विक आपूर्ति में बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर कमी रोकने के लिए एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय कर दी है। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।
खुदरा बिक्री केंद्र डीजल केवल वाहन के टैंक में या पीईएसओ-स्वीकृत कंटेनर में ही बेच सकते हैं और प्रति ग्राहक या वाहन प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक बिक्री नहीं कर सकते। साथ ही, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को अब खुदरा बिक्री केंद्रों से पेट्रोल या डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपनी आवश्यकता के लिए ईंधन उनके लिए निर्धारित अपने उपभोक्ता पंप से ही लेना होगा।
यह प्रतिबंध अधिकतम 90 दिन तक लागू रहेगा जिसे कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से डीजल की असामान्य मांग में वृद्धि के बाद लगाया गया है। थोक उपभोक्ताओं ने मूल्य अंतर के कारण पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया था। दिल्ली में जहां पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक बिक्री के लिए यह 134.50 रुपये प्रति लीटर है।
आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार विशेष आदेश के जरिये किसी उपभोक्ता या श्रेणी को छूट दे सकती है और किसी भी उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
