

Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर सुनवाई की. राहुल गांधी के वकील ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए. कोर्ट ने पूछा कि जब समन जारी हुआ था, तब वे कोर्ट क्यों नहीं आए. अब उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है. राहुल गांधी के वकील ने बताया कि 26 जून 2025 को वे व्यस्त हैं, इसलिए वे 6 अगस्त को चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होंगे. हाई कोर्ट ने तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

क्या है मामला
यह मामला 2018 में राहुल गांधी के एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है. 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी. इस भाषण के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को पेश होने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उनके वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि चाईबासा कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी पर विचार नहीं किया और गैर-जमानती वारंट जारी किया, जो ठीक नहीं है.
