रेमडेसीविर का फर्जी बिल बनाने वाली मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द
रेमडेसीविर का फर्जी बिल बनाने के मामले में राज्य औषधि निदेशालय ने श्री साईं कृपा मेडिकल एंड सर्जिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया हैl
निदेशालय के उप निदेशक सुमन कुमार तिवारी ने आरोपों की पुष्टि होने के बाद आदेश जारी किया है lनिदेशालय ने यह कार्रवाई स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार के निर्देश पर की है l
कोरोना के इलाज के लिए सृष्टि अस्पताल में भर्ती मरीजों के नाम पर विक्रय प्रपत्र में छेड़छाड़ की गई,इसका उपयोग इंजेक्शन की खपत दिखाने के लिए किया गया l जिन मरीजों के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग दर्शाया गया वह बिना चिकित्सक के परामर्श के पाया गया, उनके नाम पर फर्जी विक्रय पत्र इंजेक्शन को खपाने के लिए बनाया गया l रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एनपीपीए द्वारा 17 अप्रैल 2021 को रेमडेसीविर इंजेक्शन का मूल्य निर्धारित किया गया था,लेकिन मेडिकल दुकान द्वारा अधिकतम राशि वसूली की गई, सृष्टि अस्पताल द्वारा भी अधिक मूल्य पर फर्जी दस्तावेज बनाकर इंजेक्शन की बिक्री की गई l
वहीं दूसरी ओर मैसर्स श्री साईं कृपा की संचालिका अंजू कुमारी ने राज्य औषधि निसराले को बताया कि इस स्टोर का स्वामित्व उनके पिता स्वर्गीय अभिलाष चौधरी के नाम पर थाl 11 मई 2021 को पिता की मृत्यु हो गई ,इसके बाद मनीष सिंहा को स्टोर संचालन की जिम्मेवारी दी गई थी l