Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने पेयजल व स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत प्रखंड समन्वयक व सोशल मोबेलाइजर की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद पहले से अनुबंध पर कार्यरत प्रखंड समन्वयक व सोशल मोबेलाइजर को हटा कर नयी नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति पहले हुई थी. वे लगातार कार्यरत हैं. स्वच्छ भारत मिशन व जल जीवन मिशन में प्रखंड समन्वयक व सोशल मोबेलाइजर के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों को हटा कर नयी नियुक्ति करने का आदेश सरकार की ओर से सितंबर में दिया गया है, जो गलत है. प्रार्थियों ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया.