रांची. विधायक सरयू राय मैनहर्ट घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गुरुवार को डोरंडा थाना पहुंचे. सरयू राय ने कहा कि झारखंड हाइकोर्ट ने इस मामले दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया था कि वह किसी पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज करायें या किसी सक्षम न्यायालय जायें. इसी निर्देश के बाद उन्होंने डोरंडा थाना प्रभारी से मिलकर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान करने का आग्रह किया है. साथ ही मैनहर्ट के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.
एफआइआर में यह बताया
सरयू राय ने एफआइआर में मैनहर्ट मामले में अनियमितताओं की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज का निर्माण करने के लिए परामर्शी चयन के लिए निविदा अनावश्यक रूप से क्वालिटी बेस्ड सिस्टम पर आमंत्रित की गयी. ऐसा एक षड्यंत्र के तहत हुआ. निविदा मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि कोई भी निविदादाता, निविदा की शर्त के अनुसार योग्य नहीं है. मूल्यांकन समिति और नगर विकास विभाग के सचिव ने विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्ताव दिया कि निविदा को रद्द कर नयी निविदा निकाली जाये.
विभागीय मंत्री ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसी निविदा के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया. यह आदेश अनुचित, नियम विरुद्ध और षड्यंत्र के तहत दिया गया था. इसी बैठक में निर्णय हुआ कि निविदा शर्त में परिवर्तन किया जाये. निविदा खुलने और मूल्यांकन हो जाने के बाद निविदा शर्त में परिवर्तन केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेश के विरुद्ध और भ्रष्ट आचरण के द्योतक माना जाता है. विभागीय मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया. ऐसा उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मैनहर्ट को नियुक्त करने के लिए किया. श्री राय ने अपने पत्र में मैनहर्ट मामले में कई तथ्य दिये हैं.