New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एनआरआइ कोटे से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले पंजाब सरकार के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एनआरआइ कोटे का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को ‘फ्रॉड’ बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के ‘फ्रॉड’ बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे पिछले दरवाजे से प्रवेश का रास्ता खुल गया है. कहा कि यह और कुछ नहीं, बल्कि पैसा कमाने की मशीन है.
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