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    Home»Breaking News»Vehicle Scrapping Policy: नयी गाड़ी खरीदने पर 50% तक छूट का प्रस्ताव! सरकार ने BS-2 वाहन हटाने वालों के लिए किया यह एलान
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    Vehicle Scrapping Policy: नयी गाड़ी खरीदने पर 50% तक छूट का प्रस्ताव! सरकार ने BS-2 वाहन हटाने वालों के लिए किया यह एलान

    News DeskBy News DeskJanuary 27, 2025
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    New Delhi. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से परिवहन मंत्रालय ने बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को हटाने के बाद नए वाहनों की खरीद पर एकमुश्त कर में छूट को दोगुना कर 50 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव किया है. फिलहाल, पुराने निजी वाहनों को कबाड़ करने के बाद नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह छूट 15 प्रतिशत तक सीमित है.

    सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी एक मसौदा अधिसूचना में कहा कि 50 प्रतिशत तक की छूट उन सभी वाहनों (वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत दोनों) पर लागू होगी जो बीएस-1 मानक के अनुरूप हैं या बीएस-1 मानक लागू होने से पहले निर्मित हुए हैं.

    मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यह छूट मध्यम एवं भारी निजी तथा परिवहन वाहनों के अंतर्गत आने वाले बीएस-2 वाहनों पर लागू होगी. वाहनों के लिए बीएस-1 कार्बन उत्सर्जन मानक साल 2000 में अनिवार्य हो गया, जबकि बीएस-2 वर्ष 2002 से लागू हुआ.

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    परिवहन मंत्रालय ने पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से देशभर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति शुरू की है.

    वर्तमान में, देश में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 60 से अधिक आरवीएसएफ और 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 75 से अधिक एटीएस कार्यरत हैं, तथा कई और भी प्रक्रिया में हैं.

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    BS-1 carbon emission standard for vehicles became mandatory in the year 2000 the Ministry of Road Transport and Highways issued a draft notification on January 24 the Transport Ministry has introduced BS-2 Vehicle Scrapping Policy: Offer up to 50% discount on purchasing a new vehicle! Government made this announcement for those removing BS-2 vehicles while B.S. -2 Came into effect from the year 2002. With the aim of getting rid of highly polluting vehicles
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