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Arvind Kejariwal कब होंगे रिहा! सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

New Delhi . सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति ‘‘घोटाले’’ में जमानत के अनुरोध और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी)एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलें सुनीं. वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने कहा, ‘सहायता के लिए धन्यवाद. फैसला सुरक्षित रखा जाता है.

केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार किए जाने और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं.

दलीलों के दौरान, केजरीवाल के जमानत अनुरोध और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए सीबीआई ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था.

केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश एएसजी राजू ने शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष कहा कि धनशोधन के मामले में भी केजरीवाल की याचिका को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को वापस भेज दिया था। इस याचिका में केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.

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