New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में सजायाफ्ता श्रीकांत महतो व शिवकुमार महतो की जमानत रद्द कर दी. झारखंड हाइकोर्ट ने दोनों सजायाफ्ताओं को क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पूर्व में दी गयी जमानत को रद्द करते हुए श्रीकांत महतो व शिवकुमार महतो को चार सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया है कि यदि दोनों सरेंडर नहीं करते हैं, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी. इस मामले में पीड़िता की मां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की गयी थी.
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