New Delhi.सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत पोर्टल शुरू करने को लेकर दाखिल याचिका पर आंध्र प्रदेश, झारखंड सहित 11 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करें, जिन्हें 21 अक्तूबर तक जवाब दायर करने को कहा गया है.
प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षतावाली पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता अनुज नकाडे की ओर से पेश वकील की दलील पर संज्ञान लिया, जिन्होंने बताया कि 11 राज्यों ने अब तक अपनी आरटीआइ वेबसाइट शुरू नहीं की है.
याचिका में दावा किया गया है कि शीर्ष अदालत के 2023 के फैसले के बावजूद इन राज्यों ने अब तक पोर्टल शुरू नहीं किया है. शीर्ष अदालत ने 20 मार्च 2023 को दिये फैसले में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर आरटीआइ वेबसाइट शुरू करने का निर्देश दिया था.
अदालत ने रेखांकित किया था कि इस सुविधा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी. पीठ ने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील का कहना है कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक इस अदालत के 20 मार्च 2023 के फैसले का पालन नहीं किया है, जिसमें ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल स्थापित करना था. ये राज्य झारखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश हैं.
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में आरटीआइ पोर्टल स्थापित किये गये हैं, वे भी भारत सरकार की वेबसाइट और ऐप्स के दिशा-निर्देशों के तहत पहुंच और इस्तेमाल मानकों को पूरा नहीं करते हैं.