Jamshedpur. झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी व विधायक मंगल कालिंदी के खिलाफ झूठा और जाली हलफनामा दायर करने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग और झारखंड राज्य चुनाव आयोग ने त्वरित संज्ञान लिया है. भाजपा नेता अंकित आनंद द्वारा दी गयी, शिकायत पर चुनाव आयोग ने प्रारंभिक जांच के आदेश जारी किये हैं और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अंकित आनंद ने बताया कि मंगल कालिंदी ने 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में अपने हलफनामे में उम्र को अलग-अलग दर्शाया है. वर्ष 2019 में उन्होंने अपनी उम्र 42 वर्ष बताया था, जबकि 2024 के हलफनामे में उनकी उम्र 51 वर्ष बताया. यह 5 सालों में उम्र में 9 वर्ष की वृद्धि असंभव प्रतीत होती है, जिससे मामला अत्यंत संदेहास्पद बन गया है. अंकित ने आरोप लगाया है कि श्री कालिंदी ने निर्वाचन आयोग और जनता को जानबूझकर गुमराह किया गया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है.
Mangal Kalindi in controversy: जुगसलाई विधायक और झामुमो प्रत्याशी मंगल कालिंदी फिर घिरे विवादों में, 5 साल में 9 वर्ष बढ़ गयी उम्र, झूठा हलफनामा दायर करने पर चुनाव आयोग ने दिया जांच का आदेश
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