Jharkhand Assembly Elections 2024

मतदान के दिन कामगारों और मजदूरों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

रांची.  झारखंड विधानसभा आम चुनाव-2024 के मतदान की तिथि के दिन कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित व्यक्ति को, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए हकदार है उनके लिए सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा1

कार्मिक विभाग ने बुधवार काे इस संबंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन कराने का निर्देश संबंधित प्राधिकारों को निर्देश दिया है. अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी भी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की जायेगी या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी. साथ ही ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होत हुए भी तो ऐसे दिन के लिए मजदूरी दी जायेगी. कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस निर्देश के बाद भी यदि कोई नियोजक प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उनसे पांच सौ रुपये जुर्माना व दंडनीय भी होगा. हालांकि, यह धारा ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से नियोजन के संबंध में, जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा उत्पन्न होगा.

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