Jamshedpur. बिष्टुपुर तलवार बिल्डिंग के पास स्थित गोलचक्कर , सोनारी एयर पोर्ट गोलचक्कर और कदमा बीएच एरिया रोड नंबर 19 ननका पान दुकान के पास गोलचक्कर पर एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने धारा 163 के तहत रविवार की सुबह से अगले आदेश तक के लिये लागू किया गया है. इस दौरान गोलचक्कर के 100 मीटर के दायरे में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उक्त स्थल पर कोई नहीं जा सकता है. इसके अलावा उक्त स्थल पर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा. वही, उक्त स्थल पर किसी भी हथियार लाठी-डंडा, तलवार,तीर धनुष.भाला या अन्य नहीं ले जाया जा सकता है. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी इस्तेमाल पर रोक रहेगा. वहीं, उपद्रव या शांतिभंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. इस संबंध में एसडीओ ने शनिवार को निर्देश जारी किया है.
Jamshedpur administration: बिष्टुपुर ,कदमा और सोनारी गोलचक्कर पर एसडीओ ने धारा 163 के तहत लगाया निषेधाज्ञा, ताकि रोका जा सके धरना प्रदर्शन ओर पुतला दहन
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