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काम बंद ना हुआ तो बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी

आज आदित्यपुर नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 11 भाटिया बस्ती में निर्माणाधीन भवन को सील किया गयाl नगर निगम द्वारा गठित जांच टीम द्वारा श्री मलय नीरज पिता श्री एच एम द्विवेदी द्वारा परमिट संख्या 307 के अनुरूप भूखंड पर एल जी( पार्किंग) ग्राउंड+ 4th फ्लोर का नक्शा पारित किया गया था, परंतु निगम द्वारा गठित जांच टीम के द्वारा निरीक्षण के क्रम में सेटबैक के कमी एवं अतिरिक्त एक तल्ला निर्माण पाया गया l जिसके तहत श्री मलय नीरज को 3 बार नगर निगम द्वारा नोटिस भेजा गया परंतु उनके द्वारा प्रश्नगत भवन से संबंधित स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष नही प्रस्तुत किया गया । जिसपर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त श्री गिरिजा शंकर प्रसाद के द्वारा झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के धारा 428 के अंतर्गत स्वीकृत भवन प्लान से विचलन कर निर्माण कार्य करने के लिए प्रतिवादी पर 2 लाख का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया। साथ ही साथ नगर पालिका अधिनियम 2011 के धारा 436 के तहत उक्त अपार्टमेंट के विचलित अंश को अवैध निर्माण मानते हुए इसके अपसारण का आदेश अपर नगर आयुक्त द्वारा दिया गया।
भवन के अपसारण होने तक भवन के 5वें तल्ले के निर्माण पर पूर्णत रोक लगाई गई , एवं 5वें तल्ले को सील करने के आदेश के अनुरूप सहायक अभियंता विनोद कुमार के नेतृत्व में निगम टीम द्वारा बिल्डिंग के 5वें तल्ले को सील किया गया, साथ ही साथ उपस्थित साइट सुपरवाइजर अजीत को चेतावनी दी की आगे काम बंद ना हुआ तो बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी

निगम प्रशासन द्वारा नक्शा विचलन कर बनाए जा रहे भवनों की सूची तैयार की जा रही है ताकि कारवाई की जा सके । टीम में मुख्य रूप से टाउन प्लानर पायल , नगर प्रबंधक सौरव वर्मा, लेमांशू कुमार , देबाशीस प्रधान , कनिया अभियंता अनमोल, एवं टैक्स कलेक्टर रविन्द्र राम उपस्थित थे।

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