Ranchi. राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विस चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को किसी की भावना आहत करनेवाले बयान से बचना चाहिए. किसी की भावना आहत करनेवाला बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. ऐसा बयान देनेवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की एडवाइजरी दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को दी जा रही है. बगैर तथ्य के गलत बयानबाजी न करें : निर्वाचन सदन, धुर्वा में पत्रकार वार्ता करते हुए श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि मतदाताओं की जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेगी.
मतदाताओं को गुमराह करने के लिए राजनीतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्य के गलत बयानबाजी नहीं करेंगे. बगैर प्रमाणित आरोपों के तोड़-मरोड़ कर अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करनी है. नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं करनी है. प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा. श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को महिलाओं के सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माने जाने वाले किसी भी कार्य या बयान से परहेज करना है. मीडिया में असत्यापित और भ्रामक विज्ञापन देने पर पाबंदी है. समाचार सामग्री के रूप में छद्म तरीके से विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे.