


Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को पुलिस कस्टडी में JLKM के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की कथित पिटाई से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV लगाने के आदेश के अनुपालन पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा। DGP को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव को अदालत के आदेश को गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत का मुख्य उद्देश्य पुलिस हिरासत और थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी सुनिश्चित करना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सरायकेला एसपी से जिले के पुलिस थानों में CCTV लगाने को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।

